हल्द्वानी। आईजी कुमाऊँ मण्डल एवं स्वास्थ्य सचिव उत्तराखण्ड से प्राप्त आदेशों के क्रम में औषधि नियंत्रक विभाग की टीम, एसओटीएफ कुमाऊँ परिक्षेत्र तथा अन्य विभागों द्वारा बनभूलपुरा, हल्द्वानी के 05 मेडिकल स्टोरों का संयुक्त निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान 03 मेडिकल स्टोरों में विभिन्न अनियमितताएँ पाई गईं, जिन पर नोटिस जारी कर उनसे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया।

01 मेडिकल स्टोर का क्रय-विक्रय रोककर फर्म को मौके पर ही बंद कराया गया।
अभियुक्त व बरामदगी का विवरण
संयुक्त निरीक्षण के दौरान केजीएन मेडिकल स्टोर, बनभूलपुरा में ट्रामाडोल के 947 कैप्सूल पाए गए।

फर्म स्वामी मोहम्मद आसिम पुत्र सरताज हुसैन से बार-बार पूछने पर भी क्रय-विक्रय से संबंधित कोई अभिलेख अथवा बिल प्रस्तुत नहीं किए गए।
औषधि नियंत्रक विभाग द्वारा फर्म का लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की गई।

उक्त फर्म के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट, 1985 के अंतर्गत पृथक से कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। मौके पर ही फर्म को सील कर दिया गया।

