25 May 2026, Mon

अपनी ही हत्या की 30 लाख रुपये की सुपारी देने के प्रकरण में पूर्व जिला पंचायत सदस्य हिरासत में

हरिद्वार बहादराबाद

जमीनी विवाद में विपक्षी को फंसाने के लिए खुद रची अपनी ही हत्या की साजिश

अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से 03 युवकों के साथ मिलकर अपनी ही गाड़ी पर फायरिंग करने की बना रहा था योजना

थाना बहादराबाद में तहरीर देकर विपक्षी पर स्वंय की 30 लाख रूपये की सुपारी देने का लगाया था आरोप

बहादराबाद पुलिस ने प्रकरण की गम्भीरता से जांच कर किया दूघ का दूघ पानी का पानी

लाइंसेसी पिस्टल जब्त कर आर्म्स एक्ट में अभियोग किया पंजीकृत

*घटना का अनावरण कर साजिश में शामिल पूर्व जिला पंचायत सदस्य सहित 06 को लिया हिरासत में लिया।

दिनांक 12.10.2025 को आवेदक जाकिर पुत्र ताहिर निवासी ग्राम घोड़ेवाला थाना बहादराबाद, जिला हरिद्वार द्वारा थाना बहादराबाद में तहरीर दी गई कि उसके विपक्षी जावेद पुत्र याकूब, याकूब, मुनफेत व जुनेद निवासी ग्राम घोड़ेवाला (जिनसे जमीनी विवाद न्यायालय में विचाराधीन है) ने उसकी हत्या करवाने के लिए 30 लाख रुपये की सुपारी दी है, जिसमें जलालपुर और रुड़की के कुछ युवक शामिल हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा थानाध्यक्ष बहादराबाद को तत्काल गहन जांच एवं कठोर वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

थानाध्यक्ष बहादराबाद के निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा आजम निवासी कान्हापुर, उस्मान निवासी जलालपुर, सोहेल निवासी सोत मोहल्ला रुड़की, खालिक पुत्र सुलेमान तथा शाजिद पुत्र सुलेमान निवासी घोड़ेवाला से गहन पूछताछ की गई, जांच में सामने आया चौंकाने वाला सच।

पूर्व जिला पंचायत सदस्य जाकिर का जावेद पुत्र याकूब से पिछले 3-4 वर्षों से जमीनी विवाद चल रहा है। विपक्षी पक्ष पर दबाव बनाने और झूठा मुकदमा दर्ज करवाने के उद्देश्य से जाकिर ने अपनी ही हत्या की फर्जी कहानी रच डाली।

इसके लिए जाकिर ने आजम, उस्मान और सोहेल को 50,000 रुपये का लालच देकर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से अपनी ही कार पर फायरिंग करने की योजना बनाई थी, ताकि विपक्षी पर झूठा हत्या की सुपारी देने का आरोप लगाया जा सके।

पुलिस टीम द्वारा सख्त पूछताछ करने पर पूरा षड्यंत्र उजागर हो गया और “दूध का दूध, पानी का पानी” हो गया।

पूछताछ के दौरान सभी आरोपी आपस में आरोप-प्रत्यारोप करने लगे और थाने में ही झगड़ा करने लगे। सभी को धारा 170 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत हिरासत में लिया गया।

जाकिर की लाइसेंसी पिस्टल, जिसका रिन्यूवल समाप्त हो चुका था, उसके भतीजे खालिक से बरामद की गई।

लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर जाकिर व खालिक के विरुद्धमु०अ०सं०-400/2025 धारा 21/30 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

हरिद्वार पुलिस ने मामले को अत्यंत गंभीरता से जांच कर सच को उजागर किया है। किसी निर्दोष को फंसाने या झूठा मुकदमा दर्ज करवाने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पिस्टल के लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारी को प्रेषित की जा रही है।

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