23 Oct 2026, Fri

खुली मिठाइयों एवं बेकरी उत्पादों की ट्रे पर 26 अक्टूबर से निर्माण एवं अवसान तिथि अंकित करना अनिवार्य*

खुली मिठाइयों एवं बेकरी उत्पादों की ट्रे पर 26 अक्टूबर से निर्माण एवं अवसान तिथि अंकित करना अनिवार्य

*खाद्य कारोबारकर्ताओं को आदेश का अक्षरशः अनुपालन करने के निर्देश, दीपावली पर गुणवत्ता एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की अपील*

*हरिद्वार

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विनय शंकर पांडेय द्वारा खुली मिठाइयों एवं बेकरी उत्पादों के काउंटर एवं ट्रे पर निर्माण तिथि, अवसान तिथि तथा यूज़ बाई तिथि अनिवार्य रूप से अंकित किए जाने के संबंध में जारी आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आज खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, हरिद्वार द्वारा खाद्य कारोबारकर्ताओं की जागरूकता हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।शंकर आश्रम स्थित मोहन जी की पूरी वाले के हॉल में आयोजित इस कार्यशाला की अध्यक्षता उपायुक्त, खाद्य संरक्षण एवं औषधि प्रशासन, गढ़वाल मंडल राजेंद्र सिंह रावत ने की।

कार्यशाला में उपायुक्त राजेंद्र सिंह रावत के साथ सहायक आयुक्त महिमानन्द जोशी, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप कुमार जैन एवं वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चन्द्र टम्टा ने खाद्य कारोबारकर्ताओं को संबंधित नियमों एवं आदेश के प्रावधानों की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पाण्डेय द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ताओं को खुली मिठाइयों एवं बेकरी उत्पादों की ट्रे पर निर्माण तिथि, अवसान तिथि तथा यूज़ बाई तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी। उक्त व्यवस्था का अनुपालन 26 अक्टूबर 2026 से अनिवार्य होगा।

विभागीय अधिकारियों ने मिठाई निर्माताओं, विक्रेताओं तथा बेकरी उत्पादों के निर्माताओं एवं विक्रेताओं को निर्देशित किया कि वे निर्धारित तिथि से आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। उत्पादों की ट्रे एवं काउंटर पर आवश्यक तिथियों का स्पष्ट अंकन किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की ताजगी एवं उपयोग की निर्धारित अवधि के संबंध में सही जानकारी मिल सके। अधिकारियों ने कहा कि खाद्य कारोबारकर्ता खाद्य सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन करते हुए उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

दीपावली के त्योहार को देखते हुए विभाग द्वारा खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं स्वच्छता बनाए रखने के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने प्रतिष्ठानों में गुणवत्तायुक्त कच्चे खाद्य पदार्थों का प्रयोग करने, निर्माण एवं बिक्री के स्थानों पर साफ-सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने तथा खाद्य पदार्थों के रख-रखाव एवं भंडारण की व्यवस्था निर्धारित नियमों के अनुसार सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने और त्योहार के दौरान उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जागरूक किया गया।

कार्यशाला में हरिद्वार के ज्वालापुर, आर्यनगर, शिवमूर्ति चौक, मायापुर, कनखल, भूपतवाला, शिवालिक नगर, लक्सर, सुल्तानपुर, पथरी, बहादराबाद, खानपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों के मिठाई निर्माताओं, विक्रेताओं तथा बेकरी उत्पादों के निर्माताओं एवं विक्रेताओं ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला के माध्यम से खाद्य कारोबारकर्ताओं को नए निर्देशों की जानकारी देते हुए निर्धारित समयसीमा के भीतर उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जागरूक किया गया।

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