26 May 2026, Tue
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जनपद में खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार से कोई मिलावट न हो, इसके लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने खाद्य सुरक्षा विभाग को निरंतर छापेमारी की कार्यवाही के निर्देश दिए गए है

चार धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को शुद्ध एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य प्रदार्थ उपलब्ध हो तथा खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार की कोई मिलावट न हो इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा की गई छापेमारी की कार्यवाही

हरिद्वार 26 मई 2026

चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य प्रदार्थ उपलब्ध हो तथा खाद्य प्रदार्थ में किसी प्रकार की कोई मिलावट एवं ओवर रेटिंग न हो इसके लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने खाद्य सुरक्षा विभाग को जनपद में संचालित हो रहे होटल,ढाबों,दुकानों एवं रेस्टोरेंट में निरंतर छापेमारी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

सहायक आयुक्त/जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में चारधाम यात्रा एवं गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन हरिद्वार ने सुरक्षित एवं मानकों के अनुरूप खाद्य पदार्थौ की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु होटलों ढाबों, निर्माण ईकाईयो एवं फुटकर विक्रय प्रतिष्ठानों में सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया तथा उनके नेतृत्व में आज खाद्य सुरक्षा की संयुक्त टीम जिसमें वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिलीप जैन, पवन कुमार एवं कपिल देव शामिल रहे के द्वारा नेशनल हाईवे 58 पर जुर्से कन्ट्री से कोर कॉलेज रूडकी तक स्थित कुल 11 कैन्टीन, रेस्टोरेंट एवं ढाबों का निरीक्षण किया। प्रयोगशाला जांच हेतु काला चना-01 तथा खाद्य तेल का 01 नमूना, कुल 02 नमूने लिये गये।

मौके पर 1 किलो खुली हल्दी पाउडर तथा 1 किलो खुला लाल मिर्च पाउडर को एक्सपायरी डेट व निर्माण तिथि अंकित न होने के कारण तथा नेशनल हाईवे 58, नया गांव बहदराबाद पर स्थित कैंटीन से दुर्गंध युक्त 4.5 किलों उबले काले चने को मौके पर जब्त कर नष्ट कराया गया। मौके पर अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण करने, दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थों का संग्रह एवं विक्रय करने तथा खुली डस्टबिन का प्रयोग करने तथा अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर 4 खाद्य कारोबारकर्ताओं को मौके पर नोटिस जारी किया गया तथा पायी गयी गम्भीर अनियमितताओं के कारण नेशनल हाईवे 58 नया गांव बहदराबाद कैंटीन के विरूद्ध शीघ्र ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्यवाही की जायेगी। 2 ढाबा संचालकों को फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड प्रदर्शित न किये जाने पर मौके नोटिस जारी किया गया।

इसके साथ ही कल 25 मई को खाद्य विभाग की 3 टीमों द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिलीप जैन द्वारा सिडकुल रोशनाबाद में स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया तथा प्रयोगशाला जांच हेतु खुला पनीर के-02 नमूने लिये गये तथा फूड लाईसेंस मौके पर प्रस्तुत न करने पर 2 खाद्य कारोबारकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया।

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