11 Jun 2026, Thu
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जनपद में पीसीपीएनडीटी एक्ट का कढ़ाई से पालन किया जाए: जिलाधिकारी

जनपद में संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखते हुए समय समय पर किया जाए निरीक्षण: मयूर दीक्षित

हरिद्वार। जनपद में पीसीपीएनडीटी अधिनियम का सकती से पालन कराए जाने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में पीसीपीएनडीटी अधिनियम सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिनियम का सख्ती से पालन किए जाने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर के सिंह को निर्देशित किया एवं जिन केंद्रों द्वारा अधिनियम का पालन करने में ढिलाई बरती जा रही है उनके विरुद्ध नियमानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देश दिए गए।

बैठक में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनिल वर्मा द्वारा नए पंजीकरण एवं नवीनीकरण की पत्रावलियां प्रेषित की, जिसमें निजी केंद्रों के नए पंजीकरण हेतु आए 5 आवेदनों में से केवल 1 केंद्र को अनुमोदित किया गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादराबाद एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारसन में अल्ट्रासाउंड सुविधा शुरू किए जाने हेतु समिति में अनुमोदन दिया गया।

बैठक में पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु आए 12 केंद्रों के आवेदनों में से एक केंद्र पशु चिकित्सालय बहादराबाद के नवीनीकरण को रोकते हुए 11 को अनुमोदित किया गया।

इसी के साथ ही 3 केंद्रों के पंजीकरण को निलंबित भी किए जाने हेतु भी आदेशित किया गया जिनमें चिकित्सक नियुक्त नहीं किए गए थे।

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