बागेश्वर। जिलाधिकारी ने बायोमेडिकल वेस्ट का नियमानुसार एवं सुरक्षित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि बायोमेडिकल वेस्ट का पृथक्करण निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए तथा इसके निस्तारण में सभी नियमों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनस्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके।

उन्होंने निर्देश दिए कि बायोमेडिकल कचरे का वर्गीकरण करते हुए उसे अलग-अलग रंगों के डिब्बों एवं बैगों (पीले, लाल और नीले) में एकत्र किया जाए तथा खुले में फेंकने के बजाय अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से सुरक्षित तरीके से निस्तारित किया जाए।

प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. गिरिजा शंकर जोशी ने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की वर्तमान व्यवस्था एवं निस्तारण की प्रक्रिया की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि चिकित्सालयों में कचरा प्रबंधन से संबंधित सभी प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी संस्थान अथवा एजेंसी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई एवं जुर्माना लगाया जाएगा।

