13 Oct 2026, Tue

उत्तराखंड में गुटखा पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध, आयुक्त विनय शंकर पांडे ने जारी किया आदेश

बड़ा फैसला

उत्तराखंड में गुटखा पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध, आयुक्त विनय शंकर पांडे ने जारी किया आदेश

राज्य में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला और अन्य खाद्य उत्पाद किए गए प्रतिबंधित

इस तरह के तमाम उत्पादों पर एक साल के लिए लगाया गया प्रतिबंध

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने आदेश किए जारी

आदेश के तहत इन उत्पादों की बिक्री के साथ-साथ इनके निर्माण, भंडारण और वितरण पर भी रहेगी रोक

13 अक्टूबर यानि आज से लागू हुआ प्रतिबंध

जारी आदेश के अनुसार, प्रतिबंध 13 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो गया है और अगले एक वर्ष तक लागू रहेगा

यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत की गई है।

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